केंद्रीय बजट 2017 में सरकार ने एक कानून पेश किया था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने Aadhar number के साथ लिंक करने के लिए PAN होना अनिवार्य है। इस पोस्ट में Aadhar number को PAN number से लिंक करने के विभिन्न तरीके दिए गए हैं। PAN को Aadhar से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला पढ़ते हुए PAN को Aadhar से जोड़ने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नए PAN के लिए आवेदन करने और केंद्र और राज्य सरकारों से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए और आयकर रिटर्न (ITR) दर्ज करने के लिए Aadhar number अनिवार्य है।
सरकार ने PAN को Aadhar से जोड़ने की समय सीमा नौ महीने बढ़ाने की घोषणा की, यानी 30 जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक। यदि आप अपने PAN को अपने Aadhar से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 अप्रैल 2021 से आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। जहाँ भी PAN अनिवार्य है, वित्तीय लेनदेन करने के लिए आप अपने PAN का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
13 फरवरी, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार PAN निष्क्रिय हो जाने के बाद क्या होगा। अधिसूचना के अनुसार, जो लोग 31 मार्च, 2021 की समय सीमा के बाद अपने PAN को Aadhar के साथ लिंक करते हैं, तो PAN Aadhar संख्या की सूचना देने की तिथि से ऑपरेट हो जाएगा।
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इसके अलावा 1 अप्रैल, 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय Aadhar नंबर को कोट करना और लिंक करना अनिवार्य हो गया है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स(CA) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपना आईटीआर पहले दोनों को लिंक किए बिना दर्ज नहीं कर सकता है।
यहां बताया गया है कि आप अपने PAN को Aadhar से कैसे लिंक कर सकते हैं:
·यदि आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहले से ही पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं:
यदि आप पहले से ही कर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपका PAN पहले से ही Aadhar से जुड़ा हुआ है यदि आपने पिछले मूल्यांकन वर्षों में आईटीआर दाखिल करते समय इसका उल्लेख किया है। यह आयकर विभाग द्वारा किया जाता है यदि दोनों का विवरण पहले से ही उपलब्ध होता है।
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका Aadhar पहले से ही PAN से जुड़ा हुआ है या नहीं।
PAN (यूजर आईडी), पासवर्ड और अपनी जन्मतिथि दर्ज करके वेबसाइट पर लॉगइन करें। एक बार जब आप लॉग इन हो जाते हैं और आपका खाता खुल जाता है, तो ‘प्रोफाइल सेटिंग’ टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प ‘Link Aadhaar’ चुनें।
आप देखेंगे की, ‘आपका PAN पहले से ही Aadhar संख्या XXXX1234 से जुड़ा हुआ है’।
यदि आपका PAN Aadhar से लिंक नहीं है तो एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको PAN रिकॉर्ड के अनुसार विवरण – नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा। अगला आपका Aadhar नंबर। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
एक बार सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।
·Non-registered उपयोगकर्ताओं के लिए:
यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है जिसके उपयोग से आप अपने PAN और Aadhar को लिंक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर और आयकर वेबसाइट पर भी हाइपरलिंक प्रदान किया गया है:
http://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
बस ई-फाइलिंग वेबसाइट पर-Link Aadhaar’ पर क्लिक करें। एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहाँ आपको विवरण दर्ज करना होगा – PAN, Aadhar संख्या, Aadhar के अनुसार नाम।
यदि आपके Aadhar कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है, तो आपको विकल्प पर टिक करना होगा: ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें आपका PAN सफलतापूर्वक Aadhar से जुड़ा हुआ है।
अन्य तरीके:
a) PAN सेवा प्रदाताओं को एक एसएमएस भेजकर: यदि आप विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने PAN और Aadhar को लिंक करने में असमर्थ हैं तो PAN और Aadhar को लिंक करने के अन्य तरीके भी हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 29 जून, 2017 की अपनी अधिसूचना में PAN और Aadhar को ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से जोड़ने के तरीके भी बताये हैं।
आप एक साधारण एसएमएस भेजकर अपने PAN और Aadhar को लिंक कर सकते हैं। आप NSDL e-Governance Infrastructure Limited या UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITL) जैसे पैन सेवा प्रदाताओं को एसएमएस भेज सकते हैं।
आप केवल 567678 या 56161 पर कीवर्ड का उपयोग करके एक विशिष्ट प्रारूप में एक एसएमएस भेज सकते हैं।
प्रारूप है: UIDPAN <12 अंक Aadhar> <10 अंक PAN>
उदाहरण के लिए, यदि आपका आधार नंबर 111122223333 है और पैन AAAPA9999Q है। फिर आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q.
इसके लिए NSDL और UTI आपसे शुल्क नहीं लेंगे। हालांकि, मोबाइल ऑपरेटर द्वारा लगाए गए एसएमएस शुल्क लागू होंगे।
b) एक फॉर्म भरकर मैनुअल लिंकिंग: उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, यदि व्यक्ति अन्य तरीकों के माध्यम से PAN और Aadhar के डेटा में बेमेल समस्या को हल करने में असमर्थ है तो CBDT ने मैन्युअल विधि के साथ-साथ करदाताओं की समस्याओं को कम करने के लिए एक तरीका और प्रदान किया है।
आप पैन सेवा प्रदाता, NSDL या UTIITSL के सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। आपको सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ PAN कार्ड और Aadhar कार्ड की कॉपी के साथ फॉर्म ‘अनुबंध- I’ भरना होगा।
ऑनलाइन सेवाओं के विपरीत, यह सेवा नि: शुल्क नहीं है। एक व्यक्ति को उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। शुल्क लिया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि लिंक करते समय PAN या Aadhar विवरण में सुधार किया गया है या नहीं।
PAN विवरण में किसी भी सुधार के लिए, शुल्क 110 रुपये है। दूसरी ओर, Aadhar विवरण को सही करने के लिए निर्धारित शुल्क 25 रुपये है।
यदि PAN और Aadhar के डेटा में एक कोई डिटेल नहीं मिलती है तो है तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
ध्यान देने योग्य बातें:
1.यदि ऑनलाइन तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, तो एक Aadhar OTP उत्पन्न होगा यदि आपका नाम आपके PAN कार्ड से मेल नहीं खाता है जबकि आपकी जन्मतिथि और लिंग का मिलान होता है तो OTP ऑनलाइन दर्ज किए गए Aadhar नंबर से लिंक / पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। लिंकिंग प्रक्रिया को जारी रखने और पूरा करने के लिए आपको उस OTP को ऑनलाइन दर्ज करना होगा।
2.यह सलाह दी जाती है कि यदि PAN और Aadhar के डेटा में कोई मेल नहीं है, तो आपको इनको लिंक करने का प्रयास करने से पहले इसे सही कर लेना चाहिए।
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